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पूर्व DGP अशोक कुमार को छोड़ना होगा VC पद, हाईकोर्ट में तीन सप्ताह में इस्तीफे का ऐलान..

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पूर्व DGP अशोक कुमार को छोड़ना होगा VC पद, हाईकोर्ट में तीन सप्ताह में इस्तीफे का ऐलान..

 

 

उत्तराखंड: हरियाणा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, राई के कुलपति और उत्तराखंड के पूर्व DGP अशोक कुमार अब इस पद पर आगे सेवाएं नहीं देंगे। पंजाब एवं
हरियाणा हाईकोर्ट में उनकी नियुक्ति से जुड़ी याचिका पर सुनवाई के दौरान अशोक कुमार की ओर से अदालत को बताया गया कि वह व्यक्तिगत कारणों से कुलपति के पद पर बने रहने की स्थिति में नहीं हैं। उन्होंने तीन सप्ताह के भीतर अपना इस्तीफा सौंपने की बात कही है। इस बयान के बाद हाईकोर्ट की न्यायमूर्ति हरप्रीत सिंह बराड़ की पीठ ने मामले का निपटारा कर दिया। अदालत ने हरियाणा सरकार को निर्देश दिया है कि इस्तीफा मिलने के एक सप्ताह के भीतर उसे स्वीकार किया जाए। साथ ही 31 अक्टूबर 2026 तक विश्वविद्यालय के नए कुलपति की नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी करने को कहा गया है। जब तक नए कुलपति की स्थायी नियुक्ति नहीं हो जाती, तब तक विश्वविद्यालय के वरिष्ठतम डीन को कुलपति की जिम्मेदारी संभालने के निर्देश दिए गए हैं।

UGC नियमों के आधार पर चुनौती दी गई थी नियुक्ति
अशोक कुमार की नियुक्ति को लेकर डॉ. देवेंद्र सिंह मोर और एक अन्य याचिकाकर्ता ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट का रुख किया था। याचिका में उनकी नियुक्ति और वेतन निर्धारण से संबंधित आदेशों को चुनौती दी गई थी। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि कुलपति पद के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता और अनुभव से जुड़े प्रावधानों का पालन किया जाना जरूरी है। याचिका में अशोक कुमार की शैक्षणिक योग्यता और प्रोफेसर के तौर पर अनुभव को लेकर भी आपत्ति उठाई गई थी और इसे UGC Regulations, 2018 के प्रावधानों के संदर्भ में चुनौती दी गई थी। हालांकि, हाईकोर्ट के समक्ष अशोक कुमार की ओर से इस्तीफा देने का बयान दिए जाने के बाद अदालत ने याचिका का निपटारा कर दिया। अदालत के आदेश को उनकी नियुक्ति को सीधे तौर पर अवैध घोषित करने वाला फैसला कहना सही नहीं होगा।

मार्च 2024 में संभाला था कुलपति का पद
अशोक कुमार नवंबर 2023 में उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक (DGP) पद से सेवानिवृत्त हुए थे। इसके कुछ समय बाद 1 मार्च 2024 को उन्हें हरियाणा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, राई का कुलपति नियुक्त किया गया था। अब हाईकोर्ट में दिए गए उनके बयान के बाद उनके कुलपति पद से हटने का रास्ता साफ हो गया है। आने वाले दिनों में हरियाणा सरकार को नए कुलपति की नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। अदालत ने इसके लिए 31 अक्टूबर 2026 की समयसीमा तय की है।

 

 

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