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उत्तराखंड सरकार का बड़ा फैसला, पूर्व सैनिकों व विधवाओं को गृह कर में छूट..

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उत्तराखंड सरकार का बड़ा फैसला, पूर्व सैनिकों व विधवाओं को गृह कर में छूट..

 

 

उत्तराखंड: उत्तराखंड सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए पूर्व सैनिकों और उनकी विधवाओं को गृह कर में छूट देने की व्यवस्था लागू की है। इस योजना का लाभ केवल हवलदार और समकक्ष रैंक तक के पूर्व सैनिकों तथा उनकी पात्र विधवाओं को मिलेगा। आवेदन प्रक्रिया 15 जुलाई से शुरू होकर अगले वर्ष 15 मार्च तक जारी रहेगी।सैनिक कल्याण विभाग के मुताबिक आवेदन पत्र जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय से सुबह 10:30 बजे से दोपहर 2 बजे तक प्राप्त किए जा सकते हैं। विभाग ने स्पष्ट किया है कि इस अवधि में केवल वर्ष 2026-27 के लिए ही आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। गृह कर में छूट का लाभ उसी स्थिति में मिलेगा, जब संबंधित मकान पूर्व सैनिक या उनकी विधवा के नाम पर पंजीकृत हो और लाभार्थी स्वयं उसमें निवास करता हो। योजना केवल आवासीय भवनों पर लागू होगी। किराये पर दिए गए या व्यावसायिक उपयोग में आने वाले भवन इस योजना के दायरे में शामिल नहीं हैं। यदि जांच के दौरान यह पाया जाता है कि किसी ने गलत जानकारी देकर व्यावसायिक या किराये के मकान पर गृह कर में छूट प्राप्त की है, तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी और जुर्माना भी लगाया जाएगा।

आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज

आवेदन पत्र लेते समय आवेदक को मूल डिस्चार्ज बुक, सैन्य सेवा विवरण, देहरादून कार्यालय से जारी पहचान पत्र और नगर निगम का गृह कर बिल प्रस्तुत करना होगा। आवेदन भरने के बाद उसकी तीन प्रतियां संबंधित नगर निगम, नगर पालिका या नगर पंचायत में जमा करनी होंगी। इसके अलावा शपथ पत्र के साथ आवेदन की एक प्रति जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय में भी जमा करना अनिवार्य होगा।

 

 

 

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